Dhanbad : लोयाबाद थाना क्षेत्र के कंकनी चार नंबर शिव मंदिर निवासी जगन चौहान के लिखित आवेदन के आधार पर लोयाबाद थाना में 25 सितंबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने जमानत दी है। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने अदालत में वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी की दलील सुनने के बाद विधायक ढुलू महतो को जमानत दिया है। मालूम रहे इसके पूर्व दो फरवरी 23 को एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषी ने मुर्मू की अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दो फरवरी 23 को एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषी ने मुर्मू की अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। विधायक ढुलू पर आरोप है कि रामअवतार कंपनी के मालिक अमृत सिंह एवं विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से गोली बम से हमला कराया गया। फिलहाल बाघमारा विधायक ढुलू महतो पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद हैं।
बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को लोयाबाद के एक मामले में मिली जमानत
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