Latest news
पीएम मोदी ने श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का किया उद्घाटन केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया तोहफा राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिका बाघमारा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री किया पुतला दहन बाघमारा में राजा सतेन्द्र नारायण सिंह को दी गई श्रृद्धांजलि निखत जरीन और नीतृ ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई आप विधायक ने भाजपा सांसद पर लगाए वसूली करने का आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता खत्म कैलिफोर्निया के विधानसभा में विधेयक पारित ऐश्वर्या के घर चोरी के उद्भेदन में पुलिस को मिली सफलता

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा : प्रेम कुमार तिवारी

0
fastlive news

Dhanbad : वार्षिक माध्यमिक व इंटरमिडिएट परीक्षा के दौरान 13 मार्च 2023 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा रहेगी। उक्त विषय की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी ने दी है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक 103 परीक्षा केंद्रों में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:05 तक वार्षिक माध्यमिक एवं 14 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक 88 परीक्षा केंद्रों में दोपहर 2:00 बजे से संध्या 5:20 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित की जाएगी। उन्होनें कहा कि 13 मार्च 2023 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा रहेगी। आगे उन्होने कहा कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के अगल-बगल में अनावश्यक भीड़ लगाना, अनावश्यक घुमना, लाउडस्पीकर का उपयोग तथा अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलना, मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या पत्र अथवा अन्य सामग्री वितरित करना या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करना इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है।

Share.

About Author

Leave A Reply

Translate »
error: Content is protected !!