दिल्ली: एचआईवी पाॅजिटिव व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाना हत्या की कोशिश नही कहा जाएगा। उक्त आदेश दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तब जारी किया गया जब एक नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले एचआईवी पाॅजिटिव व्यक्ति को हत्या के प्रयास से बरी कर दिया गया। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ‘‘ एचआईवी पाॅजिटिव व्यक्ति के यौन संबंध बनाने पर हत्या के प्रयास का मामला नहीं बनता।’’ इसलिए वे हत्या के प्रयास का दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके आगे कोर्ट ने कहा है कि ‘‘ यौन हिंसा या दुष्कर्म मामलों में अपराधी का एचआईवी पाॅजिटिव होना सजा सुनाते वक्त माना जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
एचआईवी पाॅजिटिव व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाना हत्या का प्रयास नहीं कहा जा सकता: कोर्ट
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