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गोड्डा में गुड सेमेरिटन कानून की दी गई जानकारी

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Godda : जिला परिवहन कार्यालय गोड्डा अन्तर्गत गुड सेमेरिटन (अच्छा मददगार) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने को लेकर अभियान चलाया गया। जिसके तहत आमजनों को कहा गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में किसी भी प्रकार की संकोच ना करें।
गुड सेमेरिटन कानून एक व्यक्ति को भुगतान या इनाम की उम्मीद के बिना और देखभाल या विशेष संबंध के किसी कर्तव्य के बिना स्वेच्छा से किसी दुर्घटना, या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता या आपातकालीन देखभाल देने के लिए आगे आने की अनुमति देता है। प्रत्येक ‘गुड सेमेरिटन’ को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अभियान के दौरान कहा गया कि विभाग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप पात्रता मानदंड के अधीन प्रत्येक ‘गुड सेमेरिटन’ को रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर वे एक ही घटना में एक से अधिक लोगों की जान बचाते हैं, तो भी वे 5000 रुपये के नकद पुरस्कार के पात्र होंगे। यदि एक से अधिक ‘गुड सेमेरिटन’ किसी पीड़ित की जान बचाता है तो रु. 5,000 नकद पुरस्कार उनके बीच समान रूप से विभाजित किए जाएंगे। यदि एक से अधिक ‘गुड सेमेरिटन’ किसी दुर्घटना के शिकार एक से अधिक लोगों की जान बचाते हैं, तो उन्हें 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बताया गया है कि प्रति पीड़ित 5,000 रुपये की अधिकतम पुरस्कार राशि दी जा सकती है। इसके अलावा, एक व्यक्ति ‘गुड सेमेरिटन’ को एक वर्ष में अधिकतम पांच बार सम्मानित किया जा सकता है। मौके पर जिला परिवहन विभाग के कर्मीगण मौजूद थे।

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